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कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों के लिए लग्जरी होटल में ठहरने की व्यवस्था कराने का आदेश

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों और उनके परिजनों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके इलाज के लिए होटलों में व्यवस्था का आदेश दिया है. कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों के लिए पिछले साल की तरह 4 और 5 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था करवाई जाएगी. दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल के साथ इन होटलों को जोड़ा जाएगा. विवेक विहार स्थित होटल जिंजर के 70 रूम, शाहदरा के होटल पार्क प्लाजा के 50 रूम और सीबीडी ग्राउंड स्थित होटल लीला एंबिएंस के 50 रूम में व्यवस्था का आदेश दिया गया है. इनके अलावा हरिनगर स्थित होटल गोल्डन टूलिप एसेंसियल पूरी तरह क्षमता के साथ दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के साथ जुड़ेगा.

दिल्ली सरकार, ऑटोनोमस बॉडीज, कॉर्पोरेशन्स और लोकल बॉडीज के अधिकारी और उनके परिजन कोरोना संक्रमित होने पर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे. शाहदरा और पश्चिमी दिल्ली जिले के डीएम को दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से व्यवस्था शुरू कराने का आदेश दिया है. राजीव गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के डायरेक्टर को इन होटलों में कोविड केयर फैसिलिटी शुरू कराने का आदेश दिया गया है.

इन होटलों में रहने वाले कोरोना मरीजों को जरूरत के समय इनसे जुड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही दिल्ली में फिर से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों को 4 और 5 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था करवाई जाएगी, जबकि नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी होटल में रहने का इंतजाम करवाया जाएगा. दिल्ली में अभूतपूर्व कोरोना संकट के चलते अब दिल्ली सरकार ने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए रहने का भी इंतजाम करने का आदेश दिया.

आदेश में कहा गया है कि पिछले साल 20 अप्रैल, 2020 को जिस तरह कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के रहने ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी, वैसी ही व्यवस्था अब फिर की जाए. दिल्ली सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि उनके जिले में जो भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, उसके स्टाफ के रहने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं.

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और ज्यूडिशियल अफसरों के लिए दिल्ली के पांच सितारा होटल अशोक में 100 कमरे कोविड केयर सेंटर के तौर पर आरक्षित करने का आदेश सोमवार को दिया गया था. नई दिल्ली जिला प्रशासन के तहत आने वाले SDM चाणक्यपुरी ने यह आदेश जारी किया था. इस आदेश पर बहुत से सवाल उठे. कोरोना के इलाज में लगे हेल्थ केयर वर्कर तो सवाल उठा ही रहे थे, खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह के ऑर्डर पर सवाल उठाए. जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से खबर आई कि ऐसा आर्डर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ही नहीं स्वास्थ्य मंत्री तक की जानकारी के बिना जारी किया गया. मंगलवार रात डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस आदेश को रद्द करने के लिए कह दिया गया है.

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