उत्तर प्रदेशमथुरा

छात्रा ने कराया प्रवक्ता के खिलाफ बलात्कार व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

मथुरा। शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान बीएसए काॅलेज में कानून की पढ़ाई पढ़ाने वाले लव गुरू (अधिवक्ता), मेडीकल स्टोर संचालक सहित चार लोगों के खिलाफ कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा (अधिवक्ता) द्वारा थाना हाइवे में बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

थाना हाइवे क्षेत्र निवासी अधिवक्ता युवती ने थाना हाइवे में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2012 में एलएलबी की पढ़ाई करने के लिये बीएसए काॅलेज मथुरा में दाखिल लिया था। जहां प्रोफेसर डीडी चौहान एड0 (अस्थाई प्रवक्ता) ने पढ़ाई के बहाने अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकत करते हुए शादी का प्रलोभन दिया बल्कि किसी से कहने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए शारीरिक शोषण करते रहे।

इस दौरान आगरा के मन्दिर में डीडी चौहान ने शादी तो रचा ली लेकिन शादी को सामाजिक मान्यता नहीं दी और शारीरिक शोषण करते रहे। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 6 मई 2021 को डीडी चौहान ने राधापुरम स्टेट सेक्टर 2 स्थित आवास पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार कर फोटो खींचे गये और मारपीट कर गाली गलौज की गई एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता अधिवक्ता युवती ने थाना हाइवे में डीडी चौहान, विष्णु चौहान पत्नी मछला चौहान, विनोद बिन्दल सहित 4 लोगों के विरूद्ध थाना हाइवे में आईपीसी की धारा 354, 323, 342, 376, 504, 506 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

बताया जाता है कि नामजद आरोपियों में कृष्णा नगर स्थित बिंदल मेडीकल स्टोर के संचालक विनोद बिंदल एवं अधिवक्ता के मध्य गहरी मित्रता है। इस सम्बंध में आरोपी डीडी चौहान एड0 से  मोबाइल पर सम्पर्क किया गया लेकिन सम्पर्क नहीं हुआ। जब पीड़िता के मोबाइल पर सम्पर्क किया गया तो फोन रिसीव नहीं किया गया।

उधर जानकार सूत्रों का कहना है कि पीड़िता और आरोपी अधिवक्ता के मध्य पिछले कई वर्षों से नजदीकियां बनी हुई थीं एवं दोनों ही कलक्ट्रैट स्थित एक ही चैम्बर पर बैठते थे। बताया जाता है कि आरोपी अधिवक्ता की पूर्व पत्नी ना होने के कारण उसके पुत्र को रखने को लेकर दोनों के मध्य टकराव के हालत हो जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है।इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की जन चर्चाएं व्याप्त हैं।

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