महाराजगंज

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास, अदालत ने ठोका 11 हजार रुपये जुर्माना

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

महराजगंज : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को अरुण नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अरुण ने 12 जून 2019 को जिले के घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर अरुण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (दुष्कर्म), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिवक्ता सिंह ने बताया कि पुलिस जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था और इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 20 वर्ष की सजा सुनाई।

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