अमेठीउत्तर प्रदेश

निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबंध-जिलाधिकारी

डीएम व एसपी ने अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो /गाॅवो का किया निरीक्षण।

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

ब्यूरो प्रमुख श्रीकान्त द्विवेदी 

अमेठी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को निष्पक्ष ,पारदर्शी व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए आज जिलाधिकारी अरुण कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ संयुक्त रुप से जगदीशपुर अन्तर्गत अतिसंवेदनशील ,प्लस मतदाता केन्द्रो/गाॅवो का निरीक्षण कर वहाॅ पर मूलभूत सुविधाओ सहित सुरक्षा व्यवस्था के कडे इंतजाम करने के निर्देश दिए साथ ही मतदान मे विघ्न पहुॅचाने वाले अराजक तत्वो को चिन्हित कर उन पर कडी कार्यवाही करने के निर्देश संबन्धित अधिकारियो को दिए।इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी उपजिलाधिकारी ,तहसीलदार व अन्य अधिकारियो द्वारा भी अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया गया है। आज डीएम व एसपी ने आज ग्राम पंचायत कैमा व थौरी का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्व है चुनाव के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा लोकशान्ति व कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जाएगी।इस दौरान डीएम व एसपी ने मौजूद लोगो से बिना किसी प्रलोभन के व दबाव मे ना आकर निर्भीक होकर मतदान करने की अपील किया।उन्होने गुण्डा हिस्ट्रीशीटर व अन्य अराजक तत्वो को चिन्हित कर उन पर 107/116 की कार्यवाही करते हुए पाबन्द करने के निर्देश दिए साथ ही चुनाव का माहौल बिगाड़ने वालो पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग जिला बदर किए गए है वह निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहे। अवैध शराब को लेकर उन्होने निर्देश दिया कि कोई भी प्रत्याशी अवैध शराब का उपयोग न करें। अवैध शराब का उपयोग करते हुए पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।जिलाधिकारी ने संबन्धित अधिकारियो को निर्देश दिए कि शत् प्रतिशत शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाय साथ ही कोई भी व्यक्ति बिना परमीशन के शस्त्र लेकर न घूमे। उन्होने  चुनाव लड रहे प्रत्याशियो को निर्देश दिए कि चुनाव का प्रचार प्रसार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए करें सार्वजनिक सम्पत्ति पर पोस्टर ,बैनर इत्यादि न लगाये।निजी सम्पत्ति पर पोस्टर बैनर लगाने हेतु भवन स्वमी की अनुमति लेने के उपरान्त ही लगाये जाए।उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान यदि किसी के भी द्वारा लोकशान्ति तथा कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ कडी कार्यवाही की जाएगी।

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