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पतंजलि की कोरोनिल किट के खिलाफ दायर केस में बाबा रामदेव को हाईकोर्ट ने भेजे समन

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को, पतंजलि की ‘कोरोनिल किटश् के कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) की ओर से दायर मामले पर योग गुरू को बृहस्पतिवार को समन जारी किया। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख, 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान नहीं देने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिये कहें। चिकित्सकों की ओर से डीएमए ने कहा कि रामदेव का बयान प्रभावित करता है क्योंकि वह दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती और यह भ्रामक करने वाला बयान है।




