मिनी लॉकडाउन में ई पास के लिए गाइडलाइन जारी

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी में मिनी लॉकडाउन के बीच सरकार ने ई-पास को लेकर गाइडलाइन जारी की है। आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा। आमजन चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते है। मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में शिकायत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाने के बाद वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास को आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है। ई-पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। जनपद सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की अवधि सम्पूर्ण अवधि तक होगी। जनमानस के लिए लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन होगी। समस्या आने की दशा में राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग-941100600, चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट-9988514423, वॉट्सऐप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय-05222238200 पर शिकायत की जा सकती है।




