गैंगेस्टर के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष 08 माह 20 दिन के कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
चित्रकूट |पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत पाण्डेय तथा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) सुशील कुमार वर्मा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 446/2009 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त श्रीराम पुत्र किशन लाल पटेल निवासी नया पुरवा थाना नैनी जनपद प्रयागराज को 05 वर्ष 08 माह 20 दिन के कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनाँक 25.03.2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मानिकपुर ब्रजभूषण दुबे द्वारा थाना मानिकपुर में अभियुक्त श्रीराम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 446/2009 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री हरीशरण सिंह द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 20.08.2011 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।




