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जनपद में रोड शो और रैलियों पर लगी रोक

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

फतेहपुर : श्रीमती अपूर्वा दुबे जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के दिनाँक 31 जनवरी 2022 के माध्य निर्देशित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा पांच राज्यों जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया गतिमान है उन राज्यों के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ कोविड-19 की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, संबंधित राज्यों में वैक्सीनेशन के प्रथम एवं द्वितीय डोज आदि बिंदुओं पर विचारोपरांत निम्नलिखित निर्देश दिए गए है-

● रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनाँक 11.02.2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे ।

● आयोग द्वारा दिनाँक 01 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्ति या (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर)अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियम सीमा ,जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गयी है ।

● आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गयी है । अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है ।

● आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों(वर्तमान में अनुमन्य क्षमता 300 व्यक्तियों के स्थान पर ) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(SDMA)द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इनडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गयी है ।

● आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन संम्बंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

● समस्त रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही अधिसूचित कर दे ।

● आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनाँक 08 जनवरी 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for conduct of Elections , 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे ।

आयोग के उक्त निर्देशो का भली-भाँति अध्ययन कर सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।