वाराणसी

वाराणसी जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य माना

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

वाराणसी : वाराणसी जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य माना है। हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुनवाई जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पिछले महीने आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया थापांच महिलाओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की मंजूरी संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी।

निचली अदालत के आदेश पर मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इस दौरान वाराणसी में धारा 144 लगाई गई थी। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है। पूरे शहर को सेक्टर में विभाजित कर सभी सेक्टर में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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