मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगरः सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को दी उम्रकैद की सजा, साजिश के तहत हुई थी हत्या

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बड़कली में सामूहिक हत्याकांड के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया गया है। करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के 3 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी।

बता दें कि प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चली। वहीं, अभियोजन के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि तय की थी। बड़कली सामूहिक हत्याकांड में आरोपी बबलू ने केस की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

फिर अदालत ने सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि तय की। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार से एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें 3 मासूम बच्चों समेत परिवार के 8 लोग सवार थे। घटना के दौरान मौके पर सभी की मौत हो गई। जब पुलिस ने हादसे की छानबीन की तो मामला साजिश का निकला।

जिसके बाद वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इन सभी पर वादी ब्रजवीर सिंह ने हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल आरोपी विक्की की पत्नी मीनू त्यागी इस केस में 19 अगस्त 2011 से जेल में है। आरोपी मीनू त्यागी इस केस में आंबेडकर नगर के जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपी विक्की त्यागी समेत तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है।

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