सहारनपुर

व्यापारियों को भी चाहिए मोदी सरकार की गारंटी: शीतल टण्डन

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43-बी(एच) में किये गये संशोधन को अविलम्ब वापिस ले सरकार

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल जनपद इकाई सहारनपुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन भेजकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43-बी(एच) में किये गये संशोधन को अविलम्ब वापिस लिए जाने तथा व्यापारियों को भी मोदी सरकार की गारंटी चाहिए की मांग की।
ज्ञापन में जिलाध्यक्ष शीतल टण्डन ने गत दिनों केन्द्र सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. लघु एवं सूक्ष्म इकाईयों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आयकर अधिनियम 43 बी में संशोधन करते हुए उसकी धारा 43-बी(एच) के द्वारा एम.एस.एम.ई. से जुडी इकाईयों को अधिकतम 15 दिनों के अन्दर भुगतान करने की व्यवस्था अनिवार्य की गयी है, यह जल्दबाजी में लिया गया अपरिवपक्व निर्णय है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पालन करना संभव नहीं होगा।
श्री टण्डन ने कहा कि एम.एस.एम.ई. से जुड़ी जो सूक्ष्म इकाईयां है, उनको अपने माल का वितरण करने के लिए बड़ी-बड़ी इकाईयों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और अपने माल को बेचने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ती है, जिसमें समयावधि की सीमा के साथ-साथ माल वापसी तक का अनुबन्ध करना पड़ता है,तब व्यापारी उनसे माल खरीदता है। इन इकाईयों माल खरीदने वाले व्यापारी से माल की बिक्री उधार करनी पड़ती है, उस कारण भुगतान आने पर ही लघु इकाईयों को भुगतान कर पाता है।
उन्होंने कहा कि लघु इकाईयों के अंतर्गत समयावधि 15 दिन एवं अनुबन्ध होने की स्थिति में 45 दिनो में भुगतान पूर्ण ना होने पर वर्ष के अन्त में जो राशि देय रह जाएगी वह उस वित्तीय वर्ष की आय में जोड़कर आयकर की गणना की जाएगी इससे व्यापारियों को अतिरिक्त बोझ बढ़ जायेगा। इन शर्तों को पूरा करना असंभव है।
ज्ञापन में कहा गया कि व्यापारी व लघु उद्यमी एक दूसरे से जो माल की खरीद-फरोख्त करते हैं, यह उनका व्यापारिक मामला है, सरकार को भुगतान की समय-सीमा निश्चित करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। सरकार को माल की बिक्री पर जीएसटी व दूसरे करों का भुगतान किया जाता है, ऐसे में इन नियमों को लागू करना व्यापार व देशहित में नहीं है।
माननीय मोदी जी पिछले कुछ समय से अलग-अलग कार्यक्रमों में आपके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण व उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नारा दिया गया है ये मोदी की गारंटी है। लेकिन खेद का विषय है कि आपके द्वारा व्यापारी हितों व उनकी समस्याओं के निदान के लिए ऐसा कभी कुछ नहीं कहा गया।
व्यापार मण्डल ने मांग की कि देश के व्यापारियों की जीएसटी व अन्य विभागों के सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं, जिससे व्यापारी वर्ग जूझ रहा है। व्यापारी हितों की रक्षा व उनकी समस्याओं के निदान के लिए भी व्यापारी मोदी सरकार की गारंटी चाहता है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43-बी(एच) के द्वारा किये गये संशोधन को अविलम्ब वापिस लिए जाने की मांग करता है।
ज्ञापन हस्ताक्षर करने वालों में जिलाध्यक्ष शीतल टण्डन, जिला महामंत्री रमेश अरोड़ा, जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल,मेजर एस.के.सूरी, पवन कुमार गोयल, रमेश डावर, कर्नल संजय मिडढा, संदीप सिंघल, बलदेव राज खुंगर अभिषेक भाटिया, मुरली खन्ना, संजीव सचदेवा आदि मुख्य रहे।

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