जिला कारागार में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर, बंदियों को दी गई कानून की जानकारी
युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
उरई/जालौन। यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जिला न्यायाधीश तरूण सक्सेना के निर्देशन में जालौन के उरई स्थित जिला कारागार में शुक्रवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपस्थित सिद्धदोष व विचाराधीन बन्दियों को कानून की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 से सम्बन्धित गाइड-लाइन के अन्तर्गत निर्गत प्रोटोकॉल के अन्तर्गत सम्पन्न कराया गया। जिसमें सहभागिता करने पहुंची जिला विधिक शिविर की सचिव रेनू यादव ने निःशुल्क विधिक सेवाएं और बन्दियों के अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
उरई जिला कारागार में आयोजित कानूनी शिविर में जानकारी देते हुए सचिव रेनू यादव ने बताया कि सभी को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। किसी को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बंदियों को बताया कि अपराध की तरफ से जाने से घर परिवार और समाज पर बुरा असर पड़ता है। शिविर के उपरान्त विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने विचाराधीन बन्दियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और उनको विधिक सहायता पहुंचाने के लिए जिला कारागार उरई की सभी बैरकों का निरीक्षण किया।
साथ ही वहां निरुद्ध विचाराधीन बन्दियों से बात की तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एवं कोविड-19 के बचाव हेतु पर्याप्त साफ-सफाई हेतु जिला कारागार प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी कारापाल हौशिला देवी, प्रशिक्षु शशांक, पीएलवी टीम लीडर प्रतापभान एवं बृजेन्द्र सिंह, राजू उर्फ अनुज पटेल एवं महिला बन्दी जरीना समेत सिद्धदोषध् विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे।




