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नीट पीजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनका

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट की कांउसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीट कोर्ट ने कहा है कि नीट पीजी परीक्षा की काउंसलिंग किसी हालत में नहीं रोकी जाएगी और न ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा।  आपको बता दें कि कोर्ट क यह टिप्पणी  एक वकील द्वारा नीट पीजी 2022 को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आई है।

सोमवार को नीटी पीजी की काउंसलिंग रोके जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगें।  दरअसल याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज नीट पीजी की आंसर की और प्रश्न पत्र जारी नहीं किए जाने का विरोध कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने रिजल्ट में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया था, इससे पहले 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट पीजी की काउंसलिंग एक सितंबर से होगी। नीट पीजी के नतीजे 1 जून को जारी हो गए थे। नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए तारीखें 10 अगस्त को जारी की गई हैं। जिसमें बताया गया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होंगी। पहले राउंड की नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए एक सितंबर से 4 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

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