4.25 लाख रुपये मुआवजा देने का बिजली निगम को आदेश

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने करंट लगने से छह वर्षीय बालक की मृत्यु के मामले में बिजली निगम के अभियंताओं को चार लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। साथ ही, पीठ ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
ओड़वारा बाजार के जमोहना गांव निवासी गब्बूलाल ने पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके गांव में सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप संख्या 14 स्थापित है। इसमें विद्युत आपूर्ति मुंडेरवा फीडर से होती है। विद्युत तारों की देखभाल की जिम्मेदारी निगम की होती है।
परिवादी का पुत्र अरुष अपने दादा के साथ 21 अक्टूबर 2018 को शौच के लिए जा रहा था। बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ था, उसपर पुत्र व दादा का पैर पड़ जाने के कारण झटका लगा और अरूष तार में लिपट गया। इससे अरुष की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के पश्चात पंचनामा हुआ। मृत्यु रिपोर्ट के साथ बिजली निगम को परिवादी ने प्रार्थनापत्र दिया गया, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं ककी। इससे क्षुब्ध होकर परिवादी ने फोरम में परिवाद दाखिल किया था।




