दुष्कर्मी को 20 साल की जेल,कोर्ट ने 40 हजार का लगाया जुर्माना

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
उरई/जालौन। जालौन में 6 साल पहले किशोरी को घर से ले जाकर बंधक बनाकर रेप करने वाले एक युवक को न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि मामला कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 4 जनवरी 2018 को चतेला ग्राम का रहने वाला मंगल सिंह पुत्र सुरेश परिचित के व्यक्ति के गांव में जाकर उसके घर से एक 15 वर्षीय किशोरी को यह कहकर अपने घर लेकर आ गया कि उसकी मां ने घर पर बुलाया है।
जहां मंगल सिंह किशोरी को अपने घर पर 6 दिन तक बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। 6 दिन तक लड़की के घर वापस न आने पर किशोरी का पिता मंगल सिंह के गांव अपनी बेटी को लाने पहुंचा, जहां पता चला कि मंगल सिंह ने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद उसे मंगल सिंह की कैद से छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी।
जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद बयान दर्ज करते हुए उसके पिता की शिकायत पर मामला पंजीकृत करते हुए मंगल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (मयरेप) में मंगल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। लगभग साढ़े 5 साल तक चली।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मंगल सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनाते ही पुलिस ने दोषी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया, मंगल सिंह फिलहाल जमानत पर रिहा था।




